ITR Form: इनकम टैक्स विभाग जारी करता है 7 तरीके के फॉर्म्स ,आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए?
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Fri, Jul 05, 2024 12:49 PM IST
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आखिरी डेट 31 जुलाई है. देखा जाए तो टैक्सपेयर्स के लिए अभी इनकम टैक्स भरने के लिए पूरा समय है. आईटीआर फाइल करते समय आपको फॉर्म भरना होता है. अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से आयकर विभाग (Income Tax Department) 7 तरह के फॉर्म जारी करता है, जिसके लिए अलग-अलग पैरामीटर्स होते हैं. अगर आप पहली बार आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो जान लीजिए कि आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए.
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ITR Form 1
वो भारतीय नागरिक जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपए तक है, वो फॉर्म 1 को भरते हैं. अधिकतर सैलरीड पर्सन रिटर्न फाइल करने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. 50 लाख तक की कमाई में आपकी सैलरी, पेंशन होम असेट्स और कई अन्य सोर्स भी शामिल किए जाते हैं. 5000 रुपए तक की कृषि आय को भी इसमें शामिल किया जाता है. लेकिन अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर है, किसी अनलिस्टेड कंपनी में निवेश किया हो, कैपिटल गेन्स से कमाते हों, एक से ज्यादा हाउस या प्रॉपर्टी से इनकम करते हों या फिर बिजनेस से कमाई करते हैं, तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं.
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ITR Form 2
अगर आपकी कमाई 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप इस फॉर्म को भरते हैं. इसके तहत एक से ज्यादा आवासीय संपत्ति, इन्वेस्टमेंट पर हुए कैपिटल गेन या लॉस, 10 लाख रुपए से ज्यादा की डिविडेंड इनकम और खेती से हुई 5000 रुपए से ज्यादा की कमाई के बारे में बताना होता है. इसके अलावा अगर पीएफ से ब्याज के तौर पर कमाई हो रही है, तब भी ये फॉर्म भरा जाता है.
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ITR Form 3
अगर आप बिजनेसमैन हैं, इक्विटी अनलिस्टेड शेयर में निवेश किया है या फिर किसी कंपनी में पार्टनर के तौर पर कमाई कर रहे हों, तो आपको ITR Form 3 भरना होता है. इसके अलावा ब्याज, सैलरी, बोनस से आमदनी, कैपिटल गेन्स, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से किराए की इनकम होती है, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं. फ्रीलांसर्स को भी यही फॉर्म भरना होता है.
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ITR Form 4
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ITR Form 5
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